दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली

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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई सुबह सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। शराब घोटाले मामले में तिहार जेल में है केजरीवाल। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के अनुसार ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। 12 जुलाई सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल के ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। जब तक चीफ जस्टिस द्वारा बड़ी बेंच का गठन नही होता तब तक केजरीवाल को अंतरिम बैल दे दी गई है।
जस्टिस खन्ना ने कहा, “जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।”
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा, “अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं, वे निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।”
कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया है। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया है।
कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया है बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंड़ों को परखा है। इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है।
पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वहीं, धारा 45 का उपयोग अदालत ही कर सकती है।
हालांकि अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। क्योंकि सीबीआई का शिकंजा अभी भी केजरीवाल पर कसा हुआ है। सीबीआई के पास भी केजरीवाल की औपचारिक गिरफ्तारी है। 5 दिन बाद हाई कोर्ट में सीबीआई और केजरीवाल के बीच की सुनवाई होनी है। देखना होगा की क्या केजरीवाल को सीबीआई के खिलाफ भी जमानत मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा।
केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद आम आदमी पार्टी का बयान:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, “आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को को जमानत दी है.BJP ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की साज़िश रची है।”
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- Himanshu Sangliya, holding a degree in Journalism at the graduation level and a postgraduate degree in Economics, is characterized by a strong work ethic and a persistent eagerness to acquire new skills. Journalism holds a special place in his heart, and he envisions his future flourishing within this dynamic field.
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